विशेष
सूचना :-
आगामी आदेश तक द्वितीय अपील/शिकायत प्रकरणों की सुनवाई के लिए छ.ग. राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति प्रतिबंधित है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं मंत्रालय को छोड़कर समस्त जिलों के अपीलार्थी, ज.सू.अ. एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उनके जिलों में स्थापित NIC केंद्र में उपस्थित होकर अपना तर्क रख सकते हैं तथा
अपना जवाब आयोग के ई-मेल sic.cg@nic.in में या व्हाटसअप नंबर
9425502363 अथवा फैक्स नंबर 07712512102 पर भेज सकते हैं।
Chhattisgarh State
Information Commission was constituted as per the provisions under Right to
Information Act, 2005 vide notification no. F-7-16/2005/1/6 of the General
Administration Department, Government of Chhattisgarh.
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