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पंजियन क्रंमाक-
अपीलार्थी का नाम-
जनसूचना अधिकारी का नाम-
रसीद क्रंमाक -



वर्ष : 2012

खण्ड - I

राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत)

 

            इस अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जबाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बल्कि उन सभी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते है या 2 लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते है। अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है।

            छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन, अधिसूचना क्र0 एफ-7-16/2005/1/6, दिनांकः 01 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन होने के उपरांत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए0के0 विजयवर्गीय, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया, एवं  दिनांक  06.11.2010 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से सेवानिवृत हुए। दिनांक 01.04.2011 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री सरजियस मिन्ज द्वारा शपथ ग्रहण कर पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रारंभ में आयोग एक सदस्यीय ही रहा। दिनांक 22.09.2008 से श्री अनिल जोशी द्वारा तथा दिनांक 01.07.2010 से श्री एस0के0 तिवारी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

      यह आयोग विधि अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।

 

 

                        छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय रायपुर में रखा गया है। आयोग का कार्यालय निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर में स्थापित किया है।

            राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन के कार्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है एवं उनके कर्तव्य व शक्तियाॅ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित है।

            राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय का पता, कार्यकालीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है:-

(1)        छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का पता:-

 

            छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,

            निर्मल छाया भवन,

            मीरा दातार रोड़,

            बाटल हाऊस के पास,

            शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

            पिन कोड- 492007

 

(2)        कार्यालयीन समय

            प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे नियत

(3)        अवकाश

      छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही आयोग हेतु मान्य किए गए है।

 

 Section 4(1)(b) : -     I   II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI     XII     XIII     XIV     XV    XVI    XVII

 

 

 

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