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पंजियन क्रंमाक-
अपीलार्थी का नाम-
जनसूचना अधिकारी का नाम-
रसीद क्रंमाक -



वर्ष : 2015

खण्ड - III

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(iii) के अंतर्गत)

 

      मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण के लिए जो प्रक्रिया आयोग में निर्धारित की गई है वह निम्नानुसार है:-

 

1.    अपील तीन प्रतियों मे प्रस्तुत की जाएगी।

2.    यदि अपील में तृतीय पक्ष भी पक्षकार है तो अपीलार्थी के द्वारा 04 प्रतियों में अपील प्रस्तुत की जावेगी।

3.    अपील में निम्नानुसार तथ्यों का समावेश होगाः-

      i.     अपीलार्थी का नाम व पता

      ii.     प्रतिअपीलार्थी का नाम,  पदनाम व पता

      iii.    जिस आदेश के विरूद्ध अपील हुआ है, आदेश क्रमांक एवं दिनांक

      iv.    प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु

      v.     अपील के आधार

     vi.    अधिनियम की धारा 19(8)(ख) एवं धारा 20(1) के अंतर्गत की गई अपील हेतु मांगी गई सहायता।

      vii.    कोई अन्य बिन्दु जो अपीलार्थी आवश्यक समझे।

 

4.    अपील आवेदन के साथ आदेश की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न होना आवश्यक है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

5.    जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जानकारी, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई हैं।

6.    यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो उसका उल्लेख अपील में किया जावेगा।

7.    सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन एवं दिये गये शुल्क की प्रति सूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई जानकारी दी गई हो तो उस अधूरी जानकारी का आधार।

8.    अपील के साथ राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रू. 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप, चालान, पोस्टल आर्डर, बैंक ड्रापट अथवा मनीआर्डर से जमा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अपील के लिए निर्धारित शुल्क नकद राज्य सूचना आयोग में जमा किया जा सकता है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है।

9.    यदि अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं हुई हो तो बिलम्ब का कारण एवं आधार।

10.   अपील में संलग्‍न/प्रस्तुत अभिलेखों में कोई कमी हो तो कार्यालय द्वारा आवेदक को सूचित किया जावेगा तथा 15 दिनों के अन्दर अभिलेखों की पूर्ति करने के लिए कहा जावेगा। यदि अभिलेखों की पूर्ति समय पर नहीं होती है तो अपील पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावेगी।

 

Section 4(1)(b) : -    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX       XI     XII     XIII     XIV     XV    XVI    XVII

 

 

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