वर्ष : 2015
खण्ड -
I
राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियॉं,
कृत्य एवं कर्तव्य
(सूचना
का अधिकार अधिनियम की धारा
4(1)(ख)(i)
के अंतर्गत)
इस अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी
मशीनरी जनता के प्रति जबाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में
पारदर्शिता हो। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके
अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना
प्राप्त कर सके। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल
प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
बल्कि उन सभी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक
प्राधिकारी से नियंत्रित होते है या
2
लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते है। अधिनियम में यह व्यवस्था
भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना
उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को,
राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत
में दिनांक
01
अक्टूबर
2005
से लागू हो चुका है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा
15
के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन,
अधिसूचना क्र0
एफ-7-16/2005/1/6,
दिनांकः
01
अक्टूबर,
2005
द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन होने के उपरांत राज्य मुख्य
सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए0के0
विजयवर्गीय,
सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया,
एवं
दिनांक
06.11.2010
को
65
वर्ष की आयु पूर्ण होने से सेवानिवृत हुए। दिनांक
01.04.2011
को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री सरजियस मिन्ज द्वारा शपथ ग्रहण कर पद
का कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रारंभ में आयोग एक सदस्यीय ही रहा। श्री
अनिल जोशी दिनांक
22.09.2008
से दिनांक 22/09/2013 तक श्री एस0के0
तिवारी दिनांक 01/07/2010 से 02/06/2014 तक राज्य सूचना आयुक्त के पद पर
पदस्थ रहे। राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी 22/09/2013 को और राज्य
सूचना आयुक्त श्री एस.के. तिवारी दिनांक 02/06/2014 को अर्हतादायी सेवा
पूर्ण होने पर सेवानिवृत हुए। श्री जवाहर श्रीवास्तव,
सेवा निवृत आई.ए.एस., को राज्य
शासन के आदेश क्रमांक 4-1/2013/आर.आई/1-सूप्रअ, नया
रायपुर दिनांक 24/09/2013 द्वारा राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना
आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने दिनांक 25/09/2013 को
कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अधिसूचना क्रमांक एफ 4-3/2014/आरटीआई/1-सूअप्र
नया रायपुर, दिनांक 02 अगस्त 2014 को श्री ए.के. सिंह, राज्य सूचना
आयुक्त नियुक्त किये गये। श्री सिंह द्वारा दिनांक 05-08-2014 को
पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया। अधिसूचना क्रमांक एफ
4-3/2014/1-13/आरटीआई /15 सूअप्र, नया रायपुर दिनांक 20 अक्टूबर 2015 के
द्वारा श्री मोहन राव पवार, राज्य सूचना आयुक्त बनाये गये। श्री मोहन राव
पवार द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2015 को पूर्वान्ह में राज्य सूचना
आयुक्त के पद पर शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया गया।
यह आयोग विधि अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के
प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय एवं कार्यालय रायपुर में स्थापित
किया गया है।
राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण,
निर्देशन एवं प्रबंधन के कार्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है एवं
उनके कर्तव्य व शक्तियॉं सूचना का अधिकार अधिनियम
2005
में उल्लेखित है।
राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय का पता,
कार्यकालीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है:-
(1)
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का पता :-
छत्तीसगढ़
राज्य सूचना आयोग,
प्रथम
तल,
इन्द्रावती खण्ड,
शास्त्री चौक,
रायपुर,
छत्तीसगढ़
पिन कोड-
492001
(2)
कार्यालयीन समय
प्रातः
10.00
बजे से सांय
5.00
बजे नियत
(3)
अवकाश
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही
आयोग हेतु मान्य किए गए है।
Section 4(1)(b) : -
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII |